दिल्ली हाई कोर्ट ने Manish Sisodia की शराब नीति घोटाले मामले में जमानत याचिका खारिज की
शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. ED और CBI दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. Sisodia ने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की वजह से नहीं बल्कि आरोपियों की वजह से मुकदमे में देरी हो रही है. आरोपियों ने हजारों पन्नों के दस्तावेजों की मांग करते हुए कई आवेदन दायर करके मुकदमे में देरी की है। Manish Sisodia सरकार में 18 विभाग संभाल रहे थे. शराब नीति बनाने के लिए जनता से जो राय मांगी गयी, वह कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की मंशा से प्रभावित की गयी. लोगों से वांछित फीडबैक पाने के लिए वह खुद जाकिर की मदद से फर्जी ईमेल भेजकर लोगों की फर्जी राय रिकॉर्ड करवाता था। आइए जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए और क्या कहा…
यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ बड़ा धोखा है।’
- Sisodia ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत समेत अहम सबूत नष्ट कर दिए हैं. (दो मोबाइल फोन का जिक्र करते हुए)
- आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है.
- याचिकाकर्ता अपने पक्ष में जमानत देने का मामला नहीं बना पाया है.
- Sisodia ने यह दिखाने के लिए भ्रामक तरीकों का इस्तेमाल किया कि दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति को जनता का समर्थन प्राप्त है।
- दरअसल, आबकारी नीति कुछ लोगों को अमीर बनाने के लिए बनाई गई थी। ये एक तरह का भ्रष्टाचार है.
- सत्ता का दुरुपयोग किया गया और जनता के साथ विश्वासघात किया गया।’
- मामले में देरी के लिए CBI और ED को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.
उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट की इस टिप्पणी से सहमत नहीं था कि मामले के सभी आरोपियों ने मिलकर मुकदमे में देरी करने के लिए काम किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था और अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर ट्रायल धीमी गति से आगे बढ़ता है तो Manish Sisodia फिर से जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं. इसके बाद उन्होंने दूसरी बार जमानत याचिका दायर की.
इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने 30 अप्रैल को Sisodia की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले 3 जुलाई 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका पहली बार खारिज कर दी थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें Sisodia को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी।
केस दर्ज होने से लेकर Manish की गिरफ्तारी तक
- Manish Sisodia के खिलाफ अगस्त 2022 में मामला दर्ज किया गया था.
- उन्हें 26 फरवरी 2023 को CBI ने गिरफ्तार किया था।
- कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की CBI हिरासत में भेज दिया.
- अदालत ने 4 मार्च को हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी.
- 7 मार्च को ED ने Sisodia से 6 घंटे तक पूछताछ की थी.
- उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था।